राँची: जिला प्रशासन ने राजधानी राँची में संचालित सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार, कक्षा 1 से 8वीं तक चल रहे ऐसे सभी स्कूलों को 08 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा।
RTE पोर्टल पर अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नियमों के तहत सभी विद्यालय संचालकों को विभागीय पोर्टल https://rte.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान स्कूलों को अपनी आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षकों की जानकारी, छात्र नामांकन, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय एवं पेयजल जैसी सुविधाओं का विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर यूजर मैनुअल और मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध है।
नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करने या तय मानकों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों को बंद करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वे इस निर्देश को गंभीरता से लें और समय-सीमा के भीतर आवेदन कर विद्यालय संचालन को विधिसम्मत बनाएं। उन्होंने कहा कि यह कदम विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
