राँची: गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सख्ती, 8 अप्रैल तक करना होगा आवेदन
राँची: जिला प्रशासन ने राजधानी राँची में संचालित सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार, कक्षा 1 से 8वीं तक चल रहे ऐसे सभी स्कूलों को 08 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा।
