रांची जिला प्रशासन ने रसोई गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चुटिया थाना क्षेत्र में संचालित एक बड़े अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। समन्वित छापेमारी अभियान के दौरान कुल 265 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, साथ ही अवैध रिफिलिंग में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
यह कार्रवाई जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर की गई। अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) रांची ने किया। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि क्षेत्र में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की जमाखोरी कर उन्हें छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से रिफिल कर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। यह न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।
छापेमारी में क्या मिला
चुटिया थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में—
- उत्तम कुमार साहु के परिसर से लगभग 10 सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण बरामद हुए।
- साई कॉलोनी स्थित अमन सिंह के किराए के मकान से लगभग 85 गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
- शारदा कॉलोनी के एक अन्य परिसर से करीब 110 सिलेंडर बरामद हुए, जहां बड़े स्तर पर अवैध भंडारण और रिफिलिंग की जा रही थी।
तीनों जगहों से कुल 265 घरेलू (14.2 किग्रा) और व्यावसायिक (19.6 किग्रा) गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सभी सिलेंडरों को सूचीबद्ध कर अधिकृत गैस एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया गया है।

FIR दर्ज, जांच जारी
इस मामले में चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ एलपीजी (विनियमन एवं वितरण) आदेश, 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और आगे और कार्रवाई संभव है।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि—
- केवल अधिकृत गैस एजेंसियों से ही सिलेंडर खरीदें
- अवैध रिफिलिंग या कालाबाजारी की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें
- किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई गई है और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
