रांची | झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए नए टैरिफ की घोषणा कर दी है। आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि नया टैरिफ 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए टैरिफ में 6.12% की वृद्धि की गई है।
उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नए टैरिफ में फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं कृषि उपभोक्ताओं पर नए टैरिफ लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि टैरिफ पिटीशन में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के हितों का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि नियामक आयोग संतुलन बनाकर काम करती है।
नवनीत कुमार ने बताया कि आयोग ने इस बार एक नए कैटेगरी का सृजन किया है जिसे कमर्शियल हाई पावर का नाम दिया गया है। इस श्रेणी में शॉपिंग मॉल और कमर्शियल बिल्डिंग आते हैं। कमर्शियल हाई पावर कैटिगरी के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 8 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। नियामक आयोग के अध्यक्ष ने घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट की बढ़ी हुई दर की भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता पहले जहां 6 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट देते थे अब उन्हें साथ रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। वहीं शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को6.85 रुपए की जगह पर 7 रुपए 40पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। वही डोमेस्टिक हाई पावर उपभोक्ताओं को 6 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट की जगह पर सात रुपए 20 पैसे देने होंगे।
