रांची में नगर निकाय के नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा समाहरणालय भवन परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार रांची नगर निगम के महापौर एवं वार्ड पार्षदों तथा बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 19 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से समाहरणालय भवन के ब्लॉक-A स्थित कक्ष संख्या 207 एवं 608 में आयोजित किया जाएगा।
शपथ ग्रहण कार्यक्रम के उपरांत रांची नगर निगम के उपमहापौर एवं बुंडू नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव भी इसी दिन संपन्न कराया जाएगा।
धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना से बचाव के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाहरणालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
यह निषेधाज्ञा 19 मार्च 2026 को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है—
पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना या समूह में चलना (सरकारी कार्य में लगे कर्मियों एवं अधिकृत कार्यक्रमों को छोड़कर)
लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला जैसे पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन या उपयोग
धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन
ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग
हालांकि, ये प्रतिबंध सरकारी कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
