रांची: Hemant Soren को Supreme Court of India से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह कार्रवाई Directorate of Enforcement (ईडी) की शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी।
ईडी ने आरोप लगाया था कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में जारी समन का पालन नहीं किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अगुवाई वाली बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है।
अदालत ने निर्देश दिया कि ईडी चार सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करे। इसके बाद दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दायर किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से फिलहाल मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लग गई है। इससे पहले Jharkhand High Court ने ‘ईडी के आदेशों की अवज्ञा’ से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने की हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से दलील दी गई कि कार्रवाई तथ्यों और कानून के अनुरूप नहीं है, जबकि ईडी ने अपने आरोपों को सही ठहराया। फिलहाल अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई से पहले यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
