झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: JPSC नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर रोक, चयनित अभ्यर्थियों को काम पर लेने का निर्देश
झारखंड सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें नियुक्त कर्मियों को हटाने और विभिन्न परीक्षाओं की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई।
