दो करोड़ से अधिक मूल्य के गांजा तस्करी मामले में आरोपित दोषी करार, सजा पर फैसला आज

रांची :- राजधानी रांची में वर्ष 2023 में पकड़े गए बड़े गांजा तस्करी मामले में अदालत ने आरोपित गणेश चौधरी को दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध माना है। अदालत अब सजा के बिंदु पर 25 जून को सुनवाई करेगी, जिसके बाद दोषी को दी जाने वाली सजा की घोषणा की जाएगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2023 में दशम फॉल थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजा लेकर एक ट्रक गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें से 1184.580 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत दो करोड़ 36 लाख 91 हजार 600 रुपये आंकी गई थी। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी को देखते हुए पुलिस ने इसे अंतरराज्यीय तस्करी से जुड़ा मामला मानते हुए विस्तृत जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ट्रक चालक एवं आरोपित गणेश चौधरी की भूमिका सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।इस संबंध में दशम फॉल थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत कांड संख्या 19/2023 दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी से संबंधित दस्तावेज, जब्ती सूची, जांच अधिकारियों के बयान तथा अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपित गणेश चौधरी को दोषी ठहराया।अब सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत दोषी को दी जाने वाली सजा पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

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