सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: डॉक्टर की मौत के बाद भी जारी रह सकती है मेडिकल नेग्लिजेंस की कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस (चिकित्सीय लापरवाही) से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि यदि आरोपी डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है, तब भी उपभोक्ता मामलों में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जा सकता है। हालांकि, यह जवाबदेही केवल मृतक डॉक्टर की संपत्ति (Estate) तक ही सीमित रहेगी।

क्या कहा कोर्ट ने?

जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि:

  • “व्यक्तिगत चोट” (Personal Injury) से जुड़े दावे व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं
  • लेकिन आर्थिक नुकसान या संपत्ति से जुड़े दावे (Proprietary Claims) जारी रहते हैं
  • ऐसे मामलों में कानूनी वारिसों को शामिल कर कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 1997 में डॉ. पी.बी. लाल के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत से शुरू हुआ। आरोप था कि 1990 में किए गए गलत इलाज और ऑपरेशन के कारण मरीज की पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई।

  • मुंगेर जिला फोरम ने 2003 में डॉक्टर को दोषी मानते हुए ₹2.6 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया
  • 2005 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने इस फैसले को पलट दिया
  • मामला फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) पहुंचा

इसी दौरान 2009 में डॉक्टर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिवार को केस में शामिल करने की अनुमति दी गई।


कानूनी बहस: क्या केस खत्म हो जाना चाहिए था?

डॉक्टर के उत्तराधिकारियों ने दलील दी कि:

  • भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 के तहत “व्यक्तिगत चोट” से जुड़े दावे मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं
  • इसलिए केस स्वतः समाप्त (abate) हो जाना चाहिए

वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा:

  • सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधान उपभोक्ता मामलों में भी लागू होते हैं
  • डॉक्टर की संपत्ति विरासत में मिलने के कारण उत्तराधिकारियों की सीमित जिम्मेदारी बनती है

कोर्ट का विश्लेषण: ‘Personal Rights’ बनाम ‘Property Rights’

सुप्रीम कोर्ट ने ‘actio personalis moritur cum persona’ सिद्धांत (व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के साथ समाप्त) का विश्लेषण करते हुए कहा:

  • भारत में इस सिद्धांत को कानूनों द्वारा संशोधित किया गया है
  • “दर्द और पीड़ा” जैसे व्यक्तिगत दावे खत्म हो जाते हैं
  • लेकिन आर्थिक नुकसान या संपत्ति से जुड़े दावे जारी रहते हैं

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि NCDRC का पुराना “बलबीर सिंह मकोल” फैसला कानून की गलत व्याख्या पर आधारित था।


अंतिम फैसला और निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • डॉक्टर के वारिसों को केस में शामिल किया जा सकता है
  • उनकी जिम्मेदारी केवल विरासत में मिली संपत्ति तक सीमित होगी
  • व्यक्तिगत क्षति के दावे नहीं, बल्कि केवल आर्थिक/संपत्ति से जुड़े दावे ही सुने जाएंगे

साथ ही अदालत ने:

  • NCDRC के पुराने आदेश रद्द किए
  • मामले को 6 महीने में दोबारा सुनवाई के लिए वापस भेजा

क्यों है यह फैसला अहम?

यह निर्णय भविष्य के मेडिकल नेग्लिजेंस मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि:

  • डॉक्टर की मृत्यु से केस पूरी तरह खत्म नहीं होता
  • पीड़ित पक्ष को आर्थिक न्याय पाने का अधिकार बना रहता है
  • कानूनी प्रक्रिया संतुलित तरीके से आगे बढ़ सकती है

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