सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: डॉक्टर की मौत के बाद भी जारी रह सकती है मेडिकल नेग्लिजेंस की कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस (चिकित्सीय लापरवाही) से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि यदि आरोपी डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है, तब भी उपभोक्ता मामलों में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जा सकता है। हालांकि, यह जवाबदेही केवल मृतक डॉक्टर की संपत्ति (Estate) तक ही सीमित रहेगी।
